इनकम टैक्स रिफंड 2025: पूरी जानकारी
इनकम टैक्स रिफंड क्यों हो रही देरी? Income Tax Refund 2025
Income Tax Refund 2025. हर साल जब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि गुजर जाती है, तो लाखों करदाता अपने टैक्स रिफंड का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आम लोगों की धारणा होती है कि ITR फाइल करने के तुरंत बाद पैसा मिल जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। टैक्स विभाग रिफंड जारी करने से पहले कई प्रक्रियाओं और जांचों को पूरा करता है। इसके अलावा, यदि आपके दस्तावेजों या बैंक डिटेल्स में कोई गड़बड़ी है, तो यह प्रोसेस और ज्यादा लंबा हो सकता है।
रिफंड आने में कितना समय लगता है
ITR का रिफंड तभी जारी किया जाता है, जब आप अपनी रिटर्न को ई-वेरिफाई (e-verify) कर लेते हैं। बिना ई-वेरिफिकेशन के विभाग प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाता। सामान्य स्थिति में रिफंड 2 से 5 हफ्तों के भीतर मिल जाता है। अगर आपका रिटर्न साधारण है और सिर्फ वेतन आय या बेसिक डिडक्शन पर आधारित है, तो रिफंड एक हफ्ते के भीतर भी आ सकता है। लेकिन अगर रिटर्न में बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन या विभिन्न प्रकार की छूट का दावा किया गया है, तो विभाग को अतिरिक्त जांच करनी पड़ती है। ऐसे मामलों में 3 से 4 हफ्ते या कई बार और ज्यादा समय लग सकता है।
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रिफंड लेट होने के कारण
कई बार सभी कागजात सही होने के बावजूद रिफंड समय पर नहीं मिलता। इसकी पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे—
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बैंक अकाउंट का प्री-वैलिडेशन पूरा न होना
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बैंक खाते और PAN कार्ड पर दर्ज नाम में अंतर होना
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ITR में गलत IFSC कोड भरना
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जिस बैंक खाते की जानकारी दी गई है, उसके बंद होने की स्थिति
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PAN और आधार कार्ड का लिंक न होना
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TDS डेटा या अन्य विवरणों में गड़बड़ी मिलना
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बड़ी राशि का रिफंड होना, जिससे विभाग अतिरिक्त जांच करता है
इनमें से किसी भी स्थिति की वजह से रिफंड की प्रक्रिया में देरी हो सकती है।
ITR रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करें
अगर तय समय में रिफंड आपके खाते में नहीं आता, तो इसकी स्थिति आप घर बैठे ऑनलाइन जान सकते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉगिन करें। इसके बाद:
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Services टैब में जाकर “Know Your Refund Status” पर क्लिक करें।
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e-File टैब पर जाकर “Income Tax Returns” चुनें।
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“View Filed Returns” पर क्लिक करें।
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जिस वित्तीय वर्ष का रिटर्न देखना है, उसे चुनें। इसके बाद रिफंड की स्थिति आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी।
ITR प्रोसेसिंग के अलग-अलग स्टेटस
जब आप ITR दाखिल करते हैं, तो पोर्टल पर कई तरह के स्टेटस दिखाई दे सकते हैं—
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Submitted या Pending for e-verification: आपने रिटर्न फाइल किया है, लेकिन अभी तक उसे ई-वेरिफाई नहीं किया।
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Successfully e-verified: आपका ITR ई-वेरिफाई हो गया है, लेकिन प्रोसेस बाकी है।
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Processed: रिटर्न प्रोसेस हो चुका है और रिफंड जारी होगा।
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Defective: रिटर्न में गलती है, जिसे विभाग आपको नोटिस भेजकर सुधारने के लिए कहेगा।
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Transferred to AO: आपका केस अस्सेसिंग ऑफिसर को भेजा गया है, जिससे वह आगे आपसे संपर्क कर सकता है।
बड़े रिफंड में अतिरिक्त जांच
इनकम टैक्स रिफंड की कोई सीमा तय नहीं है। चाहे राशि 5,000 रुपये हो या 10 लाख रुपये, करदाता को पूरा अमाउंट मिलेगा। हालांकि, अगर रिफंड की राशि 50,000 रुपये या उससे अधिक है तो विभाग अतिरिक्त जांच करता है। इसी कारण समय थोड़ा और बढ़ सकता है। अच्छी बात यह है कि देर से दिए गए रिफंड पर सरकार करदाताओं को 0.5% प्रति माह की दर से ब्याज भी देती है।
रिफंड जल्दी पाने के उपाय
अगर आप चाहते हैं कि आपका रिफंड समय पर आपके खाते में आ जाए, तो इन बातों का ध्यान रखें:
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ITR फाइल करने के तुरंत बाद ई-वेरिफिकेशन करें।
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अपने बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट करें और उसे आधार से लिंक करें।
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PAN और आधार को समय रहते लिंक करवाएं।
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IFSC कोड और बैंक डिटेल्स सावधानी से भरें।
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रिटर्न फाइल करने से पहले TDS और आय विवरण का सही मिलान करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न 1: ITR फाइल करने के बाद रिफंड आने में कितना समय लगता है?
उत्तर: सामान्यत: 2 से 5 हफ्तों में रिफंड मिल जाता है। साधारण रिटर्न का पैसा कभी-कभी एक हफ्ते में भी आ सकता है।
प्रश्न 2: अगर रिफंड लेट हो रहा है तो क्या करना चाहिए?
उत्तर: पहले जांचें कि बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट है या नहीं, PAN–आधार लिंक है या नहीं और e-verification पूरा हुआ है या नहीं। इसके बाद पोर्टल पर जाकर रिफंड स्टेटस देखें।
प्रश्न 3: बड़े रिफंड में क्या परेशानी होती है?
उत्तर: इसमें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन 50,000 रुपये से ज्यादा रिफंड के लिए विभाग अतिरिक्त जांच करता है।
प्रश्न 4: क्या रिफंड पर ब्याज मिलता है?
उत्तर: हां, अगर रिफंड निर्धारित समय से देर होता है तो 0.5% प्रति माह की दर से ब्याज दिया जाता है।
प्रश्न 5: अगर स्टेटस Defective दिखे तो इसका क्या मतलब है?
उत्तर: इसका अर्थ है कि रिटर्न में गलती है। विभाग नोटिस के जरिए आपको सुधार करने का अवसर देगा।
निष्कर्ष
इनकम टैक्स रिफंड आमतौर पर 2 से 5 हफ्तों के भीतर मिल जाता है। साधारण रिटर्न का रिफंड जल्दी आ सकता है, जबकि जटिल रिटर्न या बड़े रिफंड में अतिरिक्त समय लग सकता है। अगर आपका रिफंड लेट हो रहा है तो सबसे पहले e-verification, बैंक अकाउंट और PAN–आधार लिंक की जांच करें। इसके बाद इनकम टैक्स पोर्टल से स्टेटस चेक करें। सही विवरण और समय पर सभी प्रक्रियाएं पूरी करने से रिफंड प्राप्त करना आसान और तेज हो जाता है।