रेलवे कर्मचारियों के लिए अवकाश नियम और अवकाश के प्रकार / Leave Rules and Types of Leave for Railway Employees

(A) उदारीकृत छुट्टी/अवकाश नियम-1949/Liberalised Leave Rules-1949

 रेल कर्मचारियों द्वारा अपने सेवाकाल के दौरान विभिन्न प्रकार के अवकाश/छुट्टी ली जा सकती है, जो कि रेल कर्मचारी अवकाश नियम-1949 के अंतर्गत आते हैं।

(a) छुट्टी का अधिकार | Right to Leave :- 

(i) कर्मचारी द्वारा छुट्टी का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, और छुट्टी को मंजूर करने वाला प्राधिकारी (Authority) किसी भी प्रकार की छुट्टी को स्वीकृत, मना या रद्द कर सकता है।

(ii) छुट्टी स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी देय और आवेदन किये गये अवकाश के प्रकार को बदल नहीं सकता है।

(iii) निलंबित / under Suspension कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(iii) निलंबित / under Suspension कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(b) सामान्य / General नियम : 

(i) आपातकालीन मामलों और संतोषजनक कारणों को छोड़ कर, छुट्टी लेने से पहले हमेशा इसके लिये आवेदन और स्वीकृत करवाना चाहिये ।

(ii) छुट्टी की समाप्ति के बाद ड्युटी से अनुपस्थित रहने पर, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है

(iii) बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहने पर सेवा में व्यवधान उत्पन्न होगा (Interruptionin Service)

(iv) छुट्टी पर गये कर्मचारियों को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कहीं और कोई सेवा या रोजगार नहीं लेना चहिये।

(c) छुट्टी की स्वीकृति / Sanctioning of Leave :-

महाप्रबंधक की शक्ति को प्रत्यायोजित (delegate the Power) कर दी गयी है, श्रेणी Ⅲ और वर्ग IV (समूह’C’ और ‘D’) के कर्मचारियों को आर. एस. के ग्रेड में सीनियर सुपरवाइजरों को आकस्मिक छुट्टी (CL) और 15 दिन की अर्जित छुट्टी (EL) स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है। इसमें निम्न सुपरवाइजर आयेगें।

जैसे – SSE (सभी विभाग के) SLI, TI और महत्वपूर्ण स्टेशनों के SS आदि ।

(d) अधिकतम छुट्टी / Maximum Leave:-

किसी भी रेल कर्मचारी को 5 वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि (Continuous Period) के लिये किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जायेगी, जब तक की असाधारण परिस्थितियों को देखते हुये राष्ट्रपति द्वारा अन्यथा निर्धारित नहीं किया जाता है।

 (B) छुट्टी के प्रकार / Kinds of Leave :-

रेल कर्मचारियों को निम्न छुट्टी मिलती।

(1) औसत अर्जित अवकाश / Leave on Average Pay (LAP)/Earned Leave – 

(i) स्थायी या अस्थायी रेलवे कर्मचारी (रेलवे स्कूल के शिक्षकों को छोड़कर) एक कैलेडर वर्ष में 30 दिनो की औसत वेतन की छुट्टी पाने के हकदार है।

(ii) यह छुट्टी वर्ष वर्ष में में 2 किश्तों में कर्मचारी के खाते में जमा होती है

(ii) प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 15 दिन और 1 जुलाई को 15 दिन की छुट्टी जमा होती है। पिछली छमाही तक जितनी छुट्टियां जमा होती है, उनको अगली छमाही में ले जाया जाता है।

(iv) 01-07-1997 से कुल जमा छुट्टी 300 दिन की हो गयी है।

(v) जो रेल कर्मचारी नयी नयी नौकरी में आये हो, सेवामुक्त हो रहे हो, नौकरी से हटाये जाये, या जिनकी मृत्यु हो गयी हो उनके लिये छुट्टी की गणना पूरे कैलेंडर माह में 2 ½ दिन के हिसाब से की जाती है।

(vi) किसी कर्मचारी के खाते में कुल LAP = 300 दिन जमा है, तो उस छ‌माही की 15 दिन की LAP को अलग रखा जायेगा, और उस छमाही के दौरान ली गयी छुट्टी के खिलाफ सेट ऑफ किया जायेगा। मगर कुल जमा LAP‌ 300 दिन से अधिक नहीं होगी।

(vi) एक बार में अधिकतम LAP 180 दिनों तक की दी जा सकती है।

(viii) पिछले 6 माह में ली गयी असाधारण छुट्टी या अकार्य दिनों का 1/10 भाग 15 दिन की अग्रामि छुट्टी से कम करके जमा किया जायेगा। यह कमी अधिकतम 15 दिन की हो सकती है।

जैसे – 6 माह / 180 दिन ड्युटी न करने पर 180/10 = 18 दिन छुट्टी डेविट होना चाहिये मगर यह सिर्फ 15 दिन ही डेविट होगी, क्योकि 6 माह /180 दिन में छुट्टी जमा/क्रेडिट तो 15 दिन की ही होती हैं।

(2) अर्द्ध वेतन अवकाश/Leave on Half Average Pay :- 

(i) रेल कर्मचारी के खाते में एक कैलेंडर वर्ष में 20 दिन की आधे वेतन की छुट्टी दी जाती हैं।

(vi) इस छुट्टी को भी कर्मचारी के छुट्टी के खाते में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10-10 दिन जमा किया जाता है।

(iii) किसी कर्मचारी की वर्ष में में हुई नियुक्ति या सेवा मुक्ति की दशा में एक माह में 5/3 दिन के हिसाब से गणना करके छुट्टी जोड़ी जाती हैं।

जैसे – 6 माह में (5/3) x 6 = 10 दिन और 12 माह में (5/3) x 12=20 दिन

(iv) रेल कर्मचारी द्वारा यह छुट्टी एक बार में 24 माह तक ली जा सकती है।

(v) इसे निजी कार्य या मेडिकल सर्टीफिकेट के आधार पर लिया जा सकता है।

(vi) सेवा का 1 वर्ष पूरा करने के बाद वाले दिन, छु‌ट्टी होने पर भी ड्यूटी पर बिना आये, इस छुट्टी के हकदार होगे

(vii) पिछले 6 माह में ली गयी असाधारण छुट्टी या अकार्य दिनों का 1/18 भाग 10 दिन की अग्रमि छुट्टी से कम करके जमा किया जायेगा। यह कमी अधिकतम 10 दिन की हो सकती हैं।

(3) विशेष अशक्तता अवकाश / Special Disability Leave :-

(ⅰ) यह अवकाश रेल कर्मचारी (स्थायी अथवा अस्थायी, राजपत्रित अथवा अराजपत्रित) को स्वीकृत की जा सकती है, जो अपनी पदीय स्थिति के कारण शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं।

(ⅱ) यह छुट्टी प्राधिकृत मेडिकल आफिसर द्वारा प्रमाणित अवधि के लिये ही होगी, परन्तु एक अशक्तता (disability) के लिये 24 माह तक सीमित रहेगी, तथा इसे ड्युटी के रूप में गिना जायेगा ।

(iii) कर्मचारियों को इस अवकाश के पहले 120 दिनों तक अवकाश वेतन औसत अर्जित वेतन अवकाश के एवज में देय वेतन के बराबर होगा, और शेष दिनों की अवधि के लिये अर्द्ध औसत अर्जित वेतन अवकाश के बराबर होगा।

(iv) इस अवकाश को किसी अन्य अवकाश के साथ मिलाया (Merge) किया जा सकता है।

(v) यदि कर्मचारी श्रामिकों के हरजाने के कानून (W.CA) से संचालित है, तो ऐसी दशा में इस नियम के अंतर्गत देय अवकाश वेतन में से उसे भुगतान की गयी पाक्षिक हरजाने की राशि को कम कर दिया जायेगा

(4) अनर्जित छुट्टी / Leave not due :-

(ⅰ) जब कर्मचारी के खाते में किसी भी प्रकार की कोई छुटी बाकी नहीं रहती है, तो कर्मचारी के लिखित आवेदन करने पर और सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाये कि कर्मचारी भविष्य में नौकरी करके यह छुट्टी अर्जित करेगा तो अनर्जित छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है

(ii) यह छुट्टी पूरे सेवाकाल में डाक्टरी प्रमाण पत्र देने पर 360 दिन स्वीकृत की जा सकती है।

(iii) कर्मचारी के आधे वेतन की छुट्टी के खाते में भविष्य में वह जो छुट्टी अर्जित करेगा, उसके नामें लिखा जायेगा

(iv) यदि कर्मचारी काम पर ले लौट आये और उसके बाद इस्तीफा दे या सेवामुक्ति ले ले, तो जितनी छुट्टी अर्जित नहीं की उसके बराबर की छुट्टी वेतन की रकम उसे वापिस करना होगी।

(5) प्रसूती छुट्टी / Maternity Leave :- 

(ⅰ) एक महिला रेल कर्मचारी को (जिसमें एप्रेटिंस शामिल है) सक्षम अधिकारी 180 दिन की प्रसूति छुट्टी स्वीकृत कर सकता है।

(ii) यह लाभ 2 बच्चों तक ही देय होता है

(iii) इस छुट्टी के दौरान वेतन उस वेतन के बराबर होता है, जो कर्मचारी को छुट्टी के पहले मिल रहा था। प्रसूति छुट्टी के साथ कोई दूसरी छुट्टी भी बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के 2 साल की अवधि तक दे सकते है।

(iv) गर्भपात की अवस्था में 6 हफ्ते का प्रसूति अवकाश, छुट्टी के प्रार्थना पत्र के साथ डाक्टरी प्रमाण-पत्र पर स्वीकृत किया जा सकता है।

(v) अविवाहित महिला रेल कर्मचारी को भी यह सुविधा दी जा सकती है।

(vi) महिला कैजुअल लेवर जिसे अस्थायी दर्जा मिला हो, किसी भी प्रकार का गर्भपात हो, तो सविधा का लाभ मिलेगा।

(6) असाधारण अवकाश/Extra Ordinary Leave (EOL):-

(i) जब नियमो द्वारा अन्य अवकाश देय न हो, अथवा अन्य प्रकार के अवकाश देय होने के बावजूद जब कर्मचारी असाधारण छुट्टी की स्वीकृति के लिये लिखित रूप से अनुरोध करें, तब सक्षम अधिकारी कर्मचारी को असाधारण छुट्टी स्वीकृत कर सकता है।

(ii) असाधारण अवकाश, कर्मचारी के अवकाश खाते से नही काटा जाता है।

(iii) असाधारण अवकाश के दौरान कर्मचारी को कोई अवकाश वेतन नहीं दिया जाता है।

(iv) सक्षम प्राधिकारी, आकस्मिक अवकाश को छोड़ कर जो कर्मचारी को देय हो अन्य अवकाश की निरन्तरता में अथवा उसके साथ असाधारण अवकाश स्वीकृत कर सकता है, अथवा बिना अवकाश अनपस्थिति की अवधि को असाधारण अवकाश में परिवर्तित कर सकता है।

(v) अनुपस्थिति की अवधि को असाधारण अवकाश में बीति हुई अवधि से परिवर्तित किया जा सकता है चाहे कर्मचारी ने आवेदन दिया हो अथवा नही ।

(vi) स्थायी कर्मचारी के मामले में असाधारण अवकाश एक बार में 5 वर्ष तक के लिये ही स्वीकृत होता है

(vii) 5 वर्ष की सीमा में अन्य अवकाश भी यदि कोई है तो सम्मलित होंगे।‌

(viii) अस्थायी कर्मचारियों को असाधारण अवकाश निम्नलिखित परिस्थितियों में स्वीकृत किया जा सकता है।

(a) चिकित्सा प्रमाणपत्र दिए बिना= 3 माह तक

(a) सामान्य अस्वस्थता के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र देने पर = 6 माह तक

(b) कैंसर, मानसिक बीमारी, क्षय रोग एव कुष्ठ रोग के लिये चिकित्सा प्रमाण पत्र देने पर = 18 माह तक

(7) अस्पताली छुट्टी/Hospital Leave :-

(ⅰ) यह छुट्टी बीमारी अथवा चोटों के इलाज के लिये, राजपत्रित अधिकारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों क स्वीकृत किया जा सकता है,‌यदि ऐसी बीमारी अथवा चोट सरकारी कार्य के दौरान प्रत्यक्ष जोखिम भरे कार्यों के कारण हुयी है।

(ii) यह छुट्टी प्राधिकृत मेडिकल ऑफिसर द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जायेगा।

(iii) अस्पताली छुट्टी उस अवधि के लिये स्वीकृत की जा सकती है, जिसे स्वीकृती दाता अधिकारी‌ अवकाश वेतन पर देना आवश्यक समझें ।

(iv) पहले 120 दिनों तक उस अवकाश वेतन के बरावर जो कर्मचारी को औसत अर्जित अवकाश पर रहने पर मिलता था, तथा शेष अवधि के लिये अर्द्ध वेतन अवकाश के बरावर वेतन अवकाश पर देय होगा ।

(v) अस्पताली अवकाश को स्वीकृत करने की महाप्रबंधक (GM) की शक्तिया असीमित हैं।

(vi) अस्पताली छुट्टी को को कर्मचारी के छुट्टी खाते में से‌ नहीं काटा जायेगा, तथा इसे किसी भी छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है, जो स्वीकार्य हो, बशर्ते इस छुट्टी की सम्पूर्ण अवधि, अन्य छुट्टी को मिलाने के बाद 28 माह से अधिक न होने।

(vii) ड्युटी पर घायल प्रशिक्षु (Trainees) भी अस्पताली छुट्टी के हकदार होते हैं।

(8) पितृत्व छुट्टी / Paternity Leave :-

(ⅰ) यह छुट्टी रेलवे के पुरुष कर्मचारियों (एप्रेंटिस भी) जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हों, अपनी पत्नी की प्रसव अवधि के दौरान अर्थात बच्चें पैदा होने की तारीख से 15 दिन पहले अथवा बच्चे के जन्म दिन से 6 माह की अवधि तक 15 दिन की पितृत्व छुट्टी ले सकेंगे। पितृत्व छुट्टी के दौरान मिलने वाला वेतन, अंतिम वेतन के बराबर होगा।

(ii) यह छुट्टी कर्मचारी के छुट्टी खाते से नही काटी जायेगी। और इसे दूसरी छुट्टी के साथ जोड़ सकते हैं।

(iii) पितृत्व छुट्टी की स्वीकृती भी एक बार में दी जायेगी।

(iv) रेलवे के पुरुष कर्मचारी (एप्रेन्टिस भी) जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हो, 1 वर्ष तक आयु के बच्चे को गोद लेने पर 15 दिन की पितृत्व छुट्टी मिलेगी

(v) यह छुट्टी बच्चा गोद लेने/दतक ग्रहण की तारीख के 6 माह के अन्दर ली जा सकेगी।

(9) बाल दत्तक ग्रहण छुट्टी/ Child Adoption Leave:-

नैसर्गिक माताओं को स्वीकार्य प्रसुति छुट्टी के समान, 2 से कम जीवित सन्तानों वाली रेलकर्मी बाल दत्तक ग्रहण करने वाली माताओं को 1 वर्ष आयु तक के शिशु को गोद लेने पर बाल दत्तक छुट्टी 180 दिनों तक स्वीकृत की जाती है।

(10) बच्चे की देखभाल के लिये छुट्टी / Child Care Leave (CCL):-

(ⅰ) नाबालिक 2 बच्चों के देखभाल के लिये पूरी सेवाकाल के दौरान अधिकतम 2 वर्ष (730 दिन) की छुट्टी दी जा सकती है।

(ii) इस छुट्टी की जरूरत बच्चों को पालने के लिये या परीक्षा, बीमारी आदि के दौरान हो सकती है।

(iii) बच्चे की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होने पर यह छुट्टी नहीं दी जायेगी।

(iv) शारीरिक / मानसिक रूप से विकलांग किसी भी उम्र के बच्चे के लिये “शिशु- देखभाल छुट्टी” स्वीकृत की जा सकती हैं।

(v) इस छुट्टी को अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है, छुट्टी को पूर्व में स्वीकृत करवाना अनिवार्य होता हैं।

(vi) यह छुट्टी साल में अधिकतम 3 बार और एक बार में कम से कम 5 दिन की शिशु देखभाल छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है।

(11) आकस्मिक छुट्टी / Casual Leave (CL):-

(ⅰ) आकस्मिक छुट्टी एक ऐसी छुट्टी है, जो कर्मचारियों को अचानक या अनजानी जरूरतों को पूरा करने के लिये स्वीकृत की जाती है।

(ii) इसे तकनीकी तौर पर छुट्टी नहीं माना जाता है और सामान्य रूप से छुट्टी के नियम इस पर लागू नहीं होते है

(iii) यह छुट्टी सभी ग्रुपो (A,B,C,D) के रेल कर्मचारियों को मिलती है।

01-01-1998 से CL छुट्टी निम्न अनुसार मिलेगी

CL की सख्या कितने दिन मिलेगी – किसको मिलेगी? (Who will be Eligible?)

8 दिन – सभी रेल सेवको के लिये जो सार्वजनिक अवकाशो या कार्यशाला अवकाश पाते है

10 दिन – उन सभी रेल सेवकों के लिये, जिन्हें अपनी ड्यूटी की प्रकृति के कारण सार्वजनिक अवकाश लेने की बिल्कुल अनुमति नहीं है, या जिन्हें कुछ सार्वजनिक अवकाशों का लाभ उठाने की अनुमति है।

13 दिन – 8 दिन सामान्य 5 दिन अतिरिक्त (NEFRLY) पर कार्यरत कर्मचारी के लिये

4 दिन – अतिरिक्त CL शारारिक रूप से अक्षम रेल सेवकों के लिये

(12) अध्ययन छुट्टी /Study Leave :- 

(i) यह छुट्टी उस रेल सेवक को दिया जा सकता है जिसने पोवेशन के साथ अपनी नौकरी नियमित रूप से 5 वर्ष की सन्तोषजनक पूरी कर ली है।

(ii) जो रेल सेवक 3 साल के अन्दर सेवानिवृति के लिये देय नहीं हैं।

(iii) रेल सेवक की पढ़ाई से रेलवे को जनहित की दृष्टि से लाभ है‌ और रेल सेवक के कर्तव्यों से संबंधित है।

(iv) विशेष रूप से यह छुट्टी डॉक्टरों वैज्ञानिको और तकनीकी कर्मचारियों को शिक्षा के लिये दी जाती है।

(v) आमतौर पर यह छुट्टी एक बार में 12 महीने और पूरे सेवाकाल में 24 महीने की दी जाती है।

(vi) जो रिटर्न अध्ययन छुट्टी के बाद सरकार में सेवा करने के लिये 3 साल का बांड भरता है

(13) विशेष आकस्मिक छुट्टी / Special Casual Leave :- 

विशेष आकस्मिक छुट्टी जिन-जिन अवसरों पर मिलती है उसे एक स्लाइड के माध्यम से दिखाया गया है।

विशेष आकस्मिक छुट्टी / Special Casual Leave

निम्नलिखित अवसरों के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत की जाती है।

1 रेल कर्मचारी सहकारी समितियों के प्रशासन से सम्बन्धित कार्यो को देखने के लिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 15 दिन
2 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे परिवार के मानदंडों को बढ़ावा देने के लिए के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश
A पुरुषों के लिए
i. नसबंदी ऑपरेशन 06
ii पत्नी की ट्युबेक्टोमी ऑपरेशन होने पर उसकी देखरेख के लिए 07
iii कर्मचारी की पत्नी के चिकित्सीय गर्भपात के बाद नलबंदी / डबवाहिनी उच्छेदन आपरेशन करवाने पर 07
iv कर्मचारी की पत्नी का लेप्रोस्कोपित पद्धति के अन्तर्गत बंध्याकरण ऑपरेशन करने पर 07
B विवाहित महिला कर्मचारी को विशेष आकस्मिक अवकाश
i नसबंदी ऑपरेशन 14
ii आई.यू.डी . लगवाने पर 01
iii लोकोस्कोपिक पद्धति द्वारा बंध्याकरण 14 दिन
iv पति का ऑपरेशन 01 दिन
C अविवाहित रेल कर्मचारी को छुट्टी
अविवाहित रेल कर्मचारियों को पुनः नाल खोलने के लिए 21 दिन
D दैनिक मजदूरी बाते नैमित्तिक श्रमिक (पुरुष तथा महिला श्रमिक दोनों) को विशेष आकस्मिक अवकाश
नसबंदी ऑपरेशन-पुरुष 06 दिन
नसबंदी ऑपरेशन-महिला 14 दिन
आई.यू.डी . लगवाना – महिला 01 दिन
3 खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रेल कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश
राष्ट्रीय चैंपियनशिप- राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। इससे पहले जो प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता है उसमे भाग लेने के लिए 30 दिन
राष्ट्रीय महत्व के टूर्नामेंट में भाग लेने एवं इससे पूर्व प्रशिक्षण लेने के लिए कोचिंग शिविर में भाग लेने के लिए समस्त अवधि
4 जिस पर्वतारोहण अभियान को भारतीय पर्वतारोहण संस्थान के अनुमोदन प्राप्त हो उसमे भाग लेने के लिए 30 दिन
5 ट्रैकिंग अभियान-  यूथ होस्टल आफ इंडिया द्वारा आयोजित ट्रैकिंग अभियान अथवा भारतीय पर्वतारोहण संस्थान के अनुमोदन प्राप्त अभियान में भाग लेने पर 30 दिन
6 ब्रिज टूर्नामेंट में भाग लेना 30 दिन
7 राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान 01 दिन
8 स्काउटिंग ड्यूटी 30 दिन
9 लोकसभा तथा राज्य विधान सभा के चुनाव में भाग लेने के लिए, यदि ऐसी जगह रहते हो जहां वोट डालने की तिथि अलग हो 01 दिन
10 नाटक, संगीत जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों और अन्तर मंडलीय तथा अन्तर रेलवे प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए 30 दिन

 

महापुरुषों के अनमोल वचन

 

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