रेलवे कर्मचारी के काम के घटें और आराम की अवधि नियम 2005/ Railway Servents Working Hour and Period of Rest Rules 2005

(1) रेलवे कर्मचारी काम के घटे और आराम की अवधि नियम 2005:-

रेलवे कर्मचारियों के काम के घटों और आराम को विनियमित करने वाले पहले, के नियमों को (HOER) “रेलवे सेवक (रोजगार के घटें)/Hours of Employment) नियम 1961 कहा जाता था और इसके तहत जारी किये गये कोई भी आदेश, जहाँ तक वे संशोधित नियमो के साथ असंगत थे, निरस्त कर दिये गये है और संशोधित नियमों को “रेलवे कर्मचारी (काम के घंटे और आराम की अवधि) कहा जाता है।

(2) उददेश्य :- इसके उददेश्य निम्न है :-

(ⅰ) दैनिक कार्य के घंटें निर्धारित करना।

(ⅱ) साप्ताहिक कार्य के घंटे निर्धारित करना।

(iii) साप्ताहिक विश्राम की अवधि को निर्धारित करना ।

(iv) ओवर टाइम ड्यूटी का भुगतान करना।

(3) ये नियम किस पर लागू होते हैं :-

यह नियम रेलवे में सभी, अराजपत्रित कर्मचारियों पर लागू होता है, निम्न को छोड़ कर –

(i) रेलवे सुरक्षा बल RPF

(ii) कर्मचारी जो फैक्ट्री अधिनियम (Act) में आते हैं जो शिपिंग अधिनियम (Act), माइनिंग अधिनियम (Act) में आते हैं, उन पर ये नियम लागू नही होता है।

(iii) कैजुअल लेबर न्यूनतम वेतन अधिनियम (Act)/Minimum Wages Act में आते है, उन पर भी लागू नही होता है।

(4) कार्य के घंटे और विश्श्राम की अवधि (H.W.P.R.) 2005:-

रेलवे में कार्यरत 750 न०. पद / श्रेणिया है। इन श्रेणियों को काम के स्वभाव तथा पद पोस्ट की जिम्मेदारी के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

(ⅰ) गहन श्रेणी/Intensive Category

(ii) आवश्यक रूप विरामीय श्रेणी / Essentially Intermittent Category

(iii) निरन्तर सहविरामीय श्रेणी/Continuous Category

(IV) अपवर्जित श्रेणी / Excluded Category

(ⅰ) गहन श्रेणी/ Intensive category :-

रेलवे के ऐसे कर्मचारी जिनकी 6 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी में 1 घंटे से भी कम की निष्क्रियता अवधि प्राप्त होती है, वाकी समय वे शारीरिक और मानसिक तौर पर व्यस्त रहते है तो ऐसे कर्मचारी कार्य के घटे और विश्राम की अवधि (HWPR) नियम के तहत “गहनश्रेणी” में आते है। विवरण निम्न है:-

(a) इन कर्मचारियों का साप्ताहिक रोस्टर 42 घंटें का होता है

(b) इन कर्मचारियों का प्रारंभिक और प्रतिपूरक समय (P&C) = 3 घंटे का होता है

(c) इन कर्मचारियों का संवैधानिक रोस्टर (Statutory Hour) = 45 घंटे का होता है।

(d) इन कर्मचारियों का साप्ताहिक विश्राम/रेस्ट = 30 घंटे का होता है।

(e) इन कर्मचारियों के समयापरि भत्ता (ओवर टाइम) को गणना पक्षिक अवधि (Fortnight) होती है।

(f) इस श्रेणी में आने वाले कर्मचारी जैसे “सेक्शनल कंट्रोलर और टेलीफोन आपरेटर आदि है।

(ii) आवश्यक रूप विरामीय श्रेणी / Essentially Intermittent Category:

रेलवे के ऐसे कर्मचारी जिनकी ड्युटी 10 और 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी में लगातार शारीरिक और एकग्रता बनाये रखने की जरूरत नहीं होती है और इस शिष्ट ड्युटी में 6 घंटे से अधिक होती है, तौल ऐसे कर्मचारी कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि” (HW.PR) के तहत “आवश्यक रूप विरामीय श्रेणी में आते है। विवरण निम्न है:-

(a) इस श्रेणी के कर्मचारियों का रोस्टर साप्ताहिक होता है।

(b) जो कर्मचारी रोड साइड स्टेशनों पर पदस्थ है, और जिनके पास रेलवे आवास 0-5 कि.मी. में है, तो उनका साप्ताहिक रोस्टर 72 घंटे का होगा और दूसरे कर्मचारियों जिनके पास रेलवे आवास 0.5 कि. मी से अधिक दूरी पर है, तो उनका साप्ताहिक रोस्टर 60 घंटे का होगा।

(c) जो कर्मचारी रोड साइड स्टेशन के अलावा पदस्थ है, उनका रोस्टर 60 घंटे का होगा।

(d) जिन कर्मचारियों का साप्ताहिक रोस्टर 72 घंटे का है, उनका संवैधानिक रोस्टर-75 घंटे का होता है।

(e) जिन कर्मचारियो का साप्ताहिक रोस्टर 60 घंटें का है, उनका सवैधानिक रोस्टर-64.5 घंटे का होगा।

(f) इस श्रेणी के कर्मचारियों का साप्ताहिक विश्राम/रेस्ट= 24 घंटें पूरी रात बिस्तर पर होता है।

(g) इस श्रेणी में प्रांरभिक और प्रतिपूरक समय (PC) 60 घंटे के लिये 4-5 घंटें और 72 घंटें के लिये 3 घंटा

(h) इस श्रेणी के कर्मचारियों का समयापरि भत्ता/ओवर टाइम की गणना साप्ताहिक अवधि (Weekly) होती है

(ⅰ) इस श्रेणी में आने वाले कर्मचारी जैसे-C-क्लास गेट का गेट कीपर रेस्ट हाउस का. अटेंडेंट, सफाईवाला, वेटिंग रूम अटेन्डेट, बंगला प्युन, और सैलून (RA) अटेन्डेंट आदि इस श्रेणी में आते हैं।

(iii) निरंतर या सहविरामीय श्रेणी / Continuous :-

रेलवे के ऐसे कर्मचारी जिनकी 8 घंटें की शिफ्ट ड्युटी में २ घंटे से कम की निष्क्रियता उयुटरी होती है, और वाकी समय वे शारीरिक और मानसिक व्यस्त रहते है तो ऐसे कर्मचारी कार्य के घरे और विश्राम की अवधि” के तहत “निरंतर या सहविरामीय श्रेणी के तहत आते हैं। विवरण निम्न है:-

(a) इन कर्मचारियों का साप्ताहिक रोस्टर = 48 घंटे का होता है।

(b) इन कर्मचारियों का प्रारंभिक और प्रतिपूरक समय (P&C) = 6 घंटे का होता है।

(C) इन कर्मचारियों का संवैधानिक रोस्टर (Statutory Hour) = 54 घंटे का होता है

(d) इन कर्मचारियों का साप्ताहिक विश्राम/रेस्ट = 30 घंटे का होता है।

(e) इन कर्मचारियों का समयापरि भत्ता / ओवर टाइम की गणना पाक्षिक अवधि (Fortnight) होती है।

(f) इस श्रेणी में आने वाले कर्मचारी जैसे- ट्रैक मेंटेनर, स्टेशन मास्टर / सहायक स्टेशन मास्टर ट्रेन के गार्ड, लोको पाइलेट, सहायक पाइलेट, आफिस क्लर्क “निरंतर श्रेणी” के तहत आते हैं।

(iv) अपवर्जित श्रेणी / Excluded :-

रेलवे के ऐसे कर्मचारी जिनका दायित्व उनके कार्य के प्रति लगातार 24 घंटें होता है, लेकिन वे शारीरिक और मानसिक तौर पर 6 घटे से अधिक व्यस्त नहीं रहते है, तो ऐसे कर्मचारियों को ” अपवर्जित श्रेणी” में वर्गीकृत किया गया है। विवरण निम्न है:-

(a) इन कर्मचारियों का साप्ताहिक विश्राम/रेस्ट, समयापरि भत्ता का कोई प्रावधान नहीं है।

(b) इस श्रेणी में आने वाले कर्मचारी जैसे- सभी सुपरवाइजर (JE/SSE), स्टेनोग्राफर सी.ए. पी. ए, मैट्रन, सिस्टर इंचार्ज, नर्स कम मिडवाइफ, रेलवे स्कूल टीचर, आदि को इस श्रेणी में वर्गीकृत किया है

(5) कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां:-

(i) फुलनाइट- रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक

(ii) नाइट ड्युटी = नाइट ड्युटी का समय रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होती है।

(iii) कार्य की अवधि = ड्युटी का समय

(iv) निष्क्रियता की अवधि = चार्ज लेने और देने का समय अवधि/Compensatory Period of Rest. (C.R) :- किसी भी

(v) रेस्ट की प्रतिपूरक रेलवे कर्मचारी, जिसके संबंध में नियम के तहत छूट दी गयी है, को बिना विश्राम / रेस्ट की अवधि के 14 दिनों से अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इस अवधि के भीतर प्रतिपूरक विश्राम (Compensatory Rest) C.R प्रदान किया जायेगा।

“HWPR के वर्गीकरण की सारणी”

वर्गीकरण/ Category रोस्टर P&C Rest सवैधानिक रोस्टर वेज अवधि

O.T.

कर्मचारी जो श्रेणी में आते है।
गहन / Intensive 42 Hr 3 Hr 30 Hr 45 Hr 14 दिन कंट्रोलर, टेली फोन आप्रेटर
आवश्यक रूप विरामीय श्रेणी E.I 60 Hr 4.5 Hr 24 Hr 64.5 Hr 7 दिन गेटमैन ‘C’ गेट का, वेटिंग रूम अटेंडेंट, बंगला प्युन सफाईवाला R.H अटेंडेंट
72 Hr 3 Hr 24 Hr 75 Hr
निरंतर/Continue 72 Hr 6 Hr 30 Hr 54 Hr 14 दिन ट्रैक मैन, ASM, गार्ड, पाइलेट, आफिस क्लर्क
अपवर्जित/Exclued JE/SSE, मैट्रन, C.A, P.A, स्कूल टीचर आदि

 

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