केंद्र ने 23 खतरनाक कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगाया। Ban on Dangerous Dogs in India
बीते कुछ सालों में कुत्तो के हमले के मामले बढे है। कुत्तों के हमले के मामलों की बढ़ती संख्या को पर चिंता जाहिर करते हुए तथा ऐसे मामलो पर कंट्रोल करने के लिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों को 23 खतरनाक कुत्तों की नस्लों के आयात, बिक्री और प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। इन प्रतिबंधित कुत्तों की नस्लों में रॉटवीलर, पिट बुल, टेरियर, मास्टिफ आदि और उनकी क्रॉस-नस्लें शामिल हैं।
कौन कोनसी कुत्तो की नस्ल पर लगाया गया हे प्रतिबंध
पीटीआई के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन कुत्तों पर प्रतिबंध के लिए एक आधिकारिक निर्देश जारी किया गया है। इस निर्देश में निम्नलिखित कुत्तो की नस्ल को अब पालतू नही बनाया जा सकेगा । – पिटबुल टेरियर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासीलीरो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोअरबोएल कांगल, मध्य एशियाई शेफर्ड कुत्ता, कोकेशियान शेफर्ड कुत्ता, दक्षिण रूसी शेफर्ड कुत्ता, टॉर्नजैक , सरप्लानिनैक, जापानी टोसा और अकिता, मास्टिफ़्स, टेरियर्स, रोडेशियन रिजबैक, वुल्फ डॉग्स, कैनारियो, अकबाश डॉग, मॉस्को गार्ड डॉग, केन कोरसो और बैंडोग।
केंद्र द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, उपरोक्त कुत्तों की नस्लों, जिनमें क्रॉसब्रीड भी शामिल हैं, को आयात, प्रजनन, पालतू कुत्तों के रूप में बेचने और अन्य उद्देश्यों के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। अब इन सभी कुत्तो को ना कोई खरीद सकता है और न ही कोई बेच सकता है।
केन्द्र द्वारा जारी निर्देश के बाद दिल्ली में नगर निकाय जारी कर सकते हैं दिशानिर्देश:-
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अधिकारीयो के अनुसार उन्हें केंद्र का निर्देश मिल गया है और दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया विचाराधीन है।
दिल्ली सरकार के पशुपालन विभाग ने कहा कि केंद्र का निर्देश सभी स्थानीय निकायों के लिए बाध्यकारी होगा। इनके अनुसार, ‘अगर स्थानीय निकायों को इसकी प्रति नहीं मिलती है तो वह जल्द ही आदेश की प्रति उन्हें भेज देंगे।’